बोर्ड का अध्यक्ष

छावनी परिषद का पदेन अध्यक्ष, सेना का स्टेशन कमांडर होता है। वर्तमान ब्रिगेडियर विरेन्द्र सिंह, औरंगाबाद छावनी परिषद के अध्यक्ष है।
बोर्ड अध्यक्ष के कर्तव्य निम्नानुसार हैं
(ए) जब तक उचित कारण से रोका न जाए, बोर्ड की सभी बैठकों में बुलाने और अध्यक्षता करने और व्यावसायिक उपचार के संचालन को विनियमित करने के लिए;
(बी) बोर्ड के वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन को सीधे नियंत्रित और पर्यवेक्षण करना;
(ग) सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए और विशेष रूप से अध्यक्ष द्वारा या इस अधिनियम के तहत प्रदान की गई सभी शक्तियों का उपयोग करने के लिए; तथा
(घ) इस अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करने और इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीधे जिम्मेदार होने के लिए इस अधिनियम द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध, सीमाओं और शर्तों के अधीन;
(१) बैठक के दौरान सकल कदाचार के मामले में, बोर्ड की बैठक के असंबद्ध भाग में भाग लेने से मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अलावा किसी अन्य सदस्य को निलंबित करना।
(२) अध्यक्ष लिखित आदेश द्वारा उप-अध्यक्ष को किसी भी शक्ति, कर्तव्य या कार्य को छोड़कर अन्य उप-धारा (१) के खंड (ख) में निर्दिष्ट सभी शक्तियों या कर्तव्यों का प्रयोग करने का अधिकार देता है। वह बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिनिधि के लिए मना किया है।
(३) इस धारा के तहत अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई किसी भी शक्ति, कर्तव्य या कार्य का अभ्यास या निर्वहन, ऐसे प्रतिबंधों, सीमाओं और शर्तों के अधीन होगा, यदि कोई हो, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा और नियंत्रण के लिए रखा जा सकता है, और अध्यक्ष द्वारा संशोधन करने के लिए।
(4) उप-धारा (2) के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को बोर्ड को और सामान्य अधिकारी कमांडिंग-इन-चीफ, कमांड को सूचित किया जाएगा।